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जम्मू-कश्मीर में गैर-स्थानीय लोगों को मतदाता बनाने को लेकर आया बड़ा आदेश, सरकार के फैसले पर सियासी बवाल

मतदाता सूची के विशेष संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर को बाहरी लोगों सहित लगभग 25 लाख अतिरिक्त मतदाता मिलने की संभावना है। बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है

Edited By: Akhileshअपडेटेड Oct 12, 2022 पर 2:09 PM
जम्मू-कश्मीर में गैर-स्थानीय लोगों को मतदाता बनाने को लेकर आया बड़ा आदेश, सरकार के फैसले पर सियासी बवाल
जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा के एक फैसले ने जम्मू-कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची में संशोधन का कार्य जारी है। इसी बीच जम्मू जिला प्रशासन की ओर से नए वोटरों के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद से सियासी बवाल मच गया है। नए आदेश अनुसार जम्मू जिले में एक साल से रह रहे गैर स्थानीय लोगों के लिए मतदाता सूची तक की राह आसान हो गई है।

नए आदेश के मुताबिक, जम्मू जिले में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है, वह अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि नया मतदाता बनाने के लिए जरूरी कागजात जैसे पिछले एक साल का गैस, बिजली और पानी कनेक्शन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात से अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है।

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जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए आदेश दिया कि जम्मू में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है, उसे नए वोटर के रूप में रेजिस्टर किया जाए। उनके इस फैसले के बाद अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एक साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा।

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