IRCTC Scam: IRCTC Scam: जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में राबड़ी देवी के घर पहुंची CBI, पूछताछ शुरू

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सोमवार को सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) घोटाला यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है

अपडेटेड Mar 06, 2023 पर 1:03 PM
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जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में CBI राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है

IRCTC Land Scam Case: भारतीय रेलवे में नौकरी देने के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन लेने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) के आवास पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सोमवार को सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) घोटाला यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार की राजधानी पटना में सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद हैं। उनके घर के अंदर के अधिकारियों ने पुष्टि की है। ANI से अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार सुबह पहुंची। फिलहाल पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव भी मौजूद हैं। करीब एक दर्जन अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

अदालत ने लालू पऔर राबड़ी देवी को भेजा सम्मन


दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा 14 अन्य को सम्मन भेजा है। यह मामला प्रसाद के परिवार को तोहफे में या बेची गई जमीन के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिए जाने से संबंधित है। यह मामला तब का है जब प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेलवे मंत्री थे।

विशेष जज गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। जज ने कहा, ‘चार्जशीट और रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों तथा सामग्री का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह दिखता है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B, धारा 420, 467, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया गया। परिणामस्वरूप, इन अपराधों पर संज्ञान लिया गया है।’

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Akhilesh

Akhilesh

First Published: Mar 06, 2023 11:31 AM

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