Chandigarh Mayoral Polls: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आदेश दिया कि आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार को चंडीगढ़ (Chandigarh) नगर निगम के मेयर पद के लिए कानूनी रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। यानि कोर्ट ने AAP उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 8 वोटों को अवैध माना गया था, उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वैध रूप से पास किया गया और कहा गया कि उनके लिए आठ वोटों की गिनती करने पर उनके पास 20 वोट हो जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ CrPC की धारा 340 के तहत मुकदमा शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला बनता है। अदालत ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया कि वह अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करें।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वो दोबारा मतगणना का निर्देश देंगे। साथ ही शीर्ष अदालत ने खारिज किए गए 8 बैलेट पेपर (Ballot Papers) को भी सही ठहराते हुए उनकी भी गिनती करने को कहा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर समेत बाकी रिकॉर्ड पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मतपत्रों की जांच की और कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए 8 वोटों पर अतिरिक्त 'निशान' थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह (Anil Masih) की तरफ से लगाए गए थे।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अवैध बैलेट पेपर की दोबारा गिनती की जाएगी और उन्हें वैध माना जाएगा और उसके आधार पर चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक ने शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए "लोकतंत्र को बचाने" के लिए धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “इस मुश्किल समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद!”
बैलेट पेपर दिखा कर SC ने पूछा क्या खामियां थीं?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक अधिकारी से उन आठ बैलेट पेपर को दिखाने के लिए कहा जिन्हें अमान्य कर दिया गया था। न्यायिक अधिकारी ने बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सौंप दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सभी अमान्य आठ बैलेट पेपर में AAP मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह निर्देश देगा कि मेयर चुनाव के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन आठ वोटों को वैध माना जाएगा। इसके बाद, उसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे, ऐसा कोर्ट का मानना है।
CJI ने वकीलों को मतपत्र दिखाए और देखा कि सभी आठ बैलेट पेपर पर AAP के पार्षद कुलदीप कुमार के नाम पर मोहर लगी हुई थी और वोट उनके लिए डाले गए हैं। CJI ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने क्या किया, उसके ऊपर एक लाइन खींच दी।
CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि कल आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपने लाइनें इसलिए खींची, क्योंकि बैलेट पेपर अमान्य हो गए थे। उन्होंने पूछा- बैलेट पेपर में क्या खामियां थीं?