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दिल्ली मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद नहीं डाल सकते वोट, AAP को बड़ी राहत

इस फैसले को AAP के लिए बड़ी राहत, तो बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि मेयर चुनाव (Delhi mayoral poll) के बाद, मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे और इनमें भी मनोनीत पार्षद वोट (Aldermen) नहीं करेंगे

Curated By: Shubham Sharmaअपडेटेड Feb 17, 2023 पर 5:34 PM
दिल्ली मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद नहीं डाल सकते वोट, AAP को बड़ी राहत
दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली मेयर चुनाव (Delhi mayoral poll) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच जारी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनिया है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन वोट नहीं करेंगे। इस फैसले को AAP के लिए बड़ी राहत, तो बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि मेयर चुनाव के बाद, मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे और इनमें भी मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि अगले 24 घंटे के भीतर मेयर चुनाव के लिए MCD की पहली बैठक (MCD Meeting) बुलाने का नोटिस जारी होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 'जनतंत्र की जीत' बताया है। फैसला आने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "ये साबित हो गया कि LG और BJP मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर-कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।"

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