दिल्ली मेयर चुनाव (Delhi mayoral poll) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच जारी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनिया है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन वोट नहीं करेंगे। इस फैसले को AAP के लिए बड़ी राहत, तो बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि मेयर चुनाव के बाद, मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे और इनमें भी मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे।
