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Ek Desh Ek Chunav: 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर JPC की पहली बैठक आज, इन दो विधेयकों पर होगी चर्चा

Ek Desh Ek Chunav: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी 'एक देश एक चुनाव' पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक बुधवार (8 जनवरी) को सुबह 11 बजे शुरू होगी। समिति के सदस्यों को केंद्रीय विधि एवं न्याय (विधायी विभाग) के अधिकारी जानकारी देंगे। पिछले महीने सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया था

Akhileshअपडेटेड Jan 08, 2025 पर 3:42 PM
Ek Desh Ek Chunav: 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर JPC की पहली बैठक आज, इन दो विधेयकों पर होगी चर्चा
Ek Desh Ek Chunav: 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी

One Nation One Poll JPC Meeting: "एक देश, एक चुनाव" को लेकर बुधवार (8 जनवरी) को  पहली बैठक आयोजित होगी। यह बैठक संविधान (129th संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को इन दो प्रमुख विधेयकों से परिचित कराना है। बैठक में कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर जानकारी देंगे। संसद की 39 सदस्यीय संयुक्त समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद और पूर्व कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी कर रहे हैं। उन्होंने ने ही बैठक बुलाई है।

"एक देश, एक चुनाव" विधेयक को 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। इस समिति में कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा से हैं। जेपीसी का मुख्य काम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने की व्यवहार्यता और योजना की जांच करना होगा। इसके अलावा, यह समिति पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ मिलाकर कराने के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करेगी।

जेपीसी के सदस्यों में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी के अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जैसे विपक्षी नेता भी शामिल हैं। समिति की चर्चाएं और सिफारिशें भारत की चुनावी प्रक्रिया के भविष्य को प्रभावित करेंगी। करीब 90 मिनट तक चली बहस के बाद, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक पेश किया। मतों के विभाजन में 269 सांसदों ने पक्ष में और 198 ने इसके खिलाफ वोट किया।

इसके बाद विधेयक को आगे की जांच के लिए समिति के पास भेज दिया गया। समिति में लोकसभा सांसद पी.पी. चौधरी, सी. एम. रमेश, बांसुरी स्वराज, परषोत्तम रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, टी. एम. सेल्वगणपति, जी.एम. हरीश बालयोगी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे, चंदन चौहान और बालाशोवरी वल्लभनेनी शामिल हैं।

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