चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने मंगलवार को 86 और अस्तित्वहीन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से हटाने का आदेश दिया। चुनावी नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले ऐसे संगठनों की संख्या अब 537 हो गई है।

चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने मंगलवार को 86 और अस्तित्वहीन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से हटाने का आदेश दिया। चुनावी नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले ऐसे संगठनों की संख्या अब 537 हो गई है।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि व्यापक जनहित के साथ-साथ चुनावी लोकतंत्र की शुचिता के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने कहा कि इसलिए उसने अतिरिक्त 253 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को निष्क्रिय भी घोषित किया है। बयान में कहा गया है कि यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने लिया।
बयान में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने आज 86 अस्तित्वहीन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से हटा दिया और 253 अन्य को निष्क्रिय RUPP (Registered Unrecognised Political Parties) के रूप में घोषित किया।
बयान के अनुसार 339 गैर-अनुपालन आरयूपीपी के खिलाफ कार्रवाई के बाद 25 मई, 2022 के बाद से इस तरह के RUPP की संख्या 537 हो गई है। आपको बता दें कि 25 मई और 20 जून को क्रमश: 87 और 111 आरयूपीपी लिस्ट से हटाया गया था।
बयान के अनुसार इन 253 RUPP के खिलाफ निर्णय बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के सीईओ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। बयान के अनुसार आयोग की इस कार्रवाई के बाद, 86 अस्तित्वहीन आरयूपीपी को आरयूपीपी के रजिस्टर की लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोई भी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) अगर इस फैसले से असंतुष्ट है तो वह सभी सबूतों, वर्षवार वार्षिक लेखा परीक्षित खातों, व्यय रिपोर्ट और पदाधिकारियों की अपडेट्स लिस्ट के साथ 30 दिनों के भीतर संबंधित चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है।
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