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Electoral Bond Scheme: चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार! विपक्ष ने SC के फैसले का किया स्वागत, जानें राहुल गांधी ने क्या कहा

Electoral Bonds Scheme Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत यह स्कीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है

अपडेटेड Feb 15, 2024 पर 2:20 PM
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Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड स्कीम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया

Electoral Bonds Scheme Verdict: कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए गुरुवार को कहा कि यह निर्णय नोट के मुकाबले वोट की ताकत को और मजबूत करेगा। पार्टी ने साथ ही यह आरोप भी लगाया कि इस फैसले से इस बात पर मुहर लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनावी बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को सूचना का अधिकार कानून (RTI) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर पोस्ट किया, "चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत के दिन कांग्रेस पार्टी ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में मोदी सरकार की इस संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया।" उन्होंने कहा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जिसने मोदी सरकार की इस 'काला धन रूपांतरण' योजना को "असंवैधानिक" बताते हुए रद्द कर दिया है। हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्रालय ने भाजपा का खजाना भरने के लिए हर संस्थान - आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया था।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस योजना के तहत 95 प्रतिशत चंदा बीजेपी को मिला।" उनका कहना था, "हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे।" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था।


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उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने चुनावी बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है।"

वहीं, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने X पर पोस्ट किया, "सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है। लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला बेहद स्वागत योग्य है और यह नोट पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। "

उन्होंने किसानों के 'दिल्ली मार्च' आंदोलन की पृष्ठभूमि में आरोप लगाया कि मोदी सरकार 'चंदादाताओं' को विशेषाधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर हर तरह का अत्याचार कर रही है। रमेश ने कहा, "हमें यह भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से भी इनकार कर रहा है। यदि मतदान प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी है तो फिर इतनी जिद क्यों?"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट किया, "चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक एवं स्वागतयोग्य है।" उन्होंने दावा किया, "चुनावी बॉन्ड ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। इसने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को खत्म किया और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को सीधे लाभ पहुंचाया।"

गहलोत के मुताबिक, "मैंने बार-बार कहा कि चुनावी बॉन्ड आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड NDA सरकार का एक बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "यह फैसला देर से आया पर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद ही जरूरी फैसला है। उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद।"

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