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Fodder Scam: चारा घोटाला के पांचवें मामले में भी RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार, 18 फरवरी को होगा सजा ऐलान

इसके पहले चारा घोटाले के चार मुकदमों में अदालत ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा दी है, जबकि एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 15, 2022 पर 4:04 PM
Fodder Scam: चारा घोटाला के पांचवें मामले में भी RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार, 18 फरवरी को होगा सजा ऐलान
CBI की स्पेशल कोर्ट 21 फरवरी को सजा की घोषणा करेगी और लालू यादव को उस दिन अदालत में मौजूद रहना होगा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के पांचवें मामले में दोषी करार दिया है। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी माना है।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 18 फरवरी को सजा की घोषणा करेगी और लालू यादव को उस दिन अदालत में मौजूद रहना होगा। लालू यादव को चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इसके पहले चारा घोटाले के चार मुकदमों में अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा दी है, जबकि एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा।

बहुचर्चित चारा घोटाले के इस पांचवें मामले में रांची के डोरंडा थाने में साल 1996 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में सीबीआई ने यह केस टेकओवर कर लिया। मुकदमा संख्या आरसी-47 ए/96 में शुरूआत में कुल 170 लोग आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि सात आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया। छह आरोपी आज तक फरार हैं।

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