बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के पांचवें मामले में दोषी करार दिया है। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी माना है।
