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मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत, अदालत ने बीमार पत्नी से घर पर मिलने की दी इजाजत

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस दौरान वह मीडिया से बातचीत, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें पत्नी और अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलने का भी आदेश दिया गया है। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया

Akhileshअपडेटेड Jun 02, 2023 पर 5:03 PM
मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत, अदालत ने बीमार पत्नी से घर पर मिलने की दी इजाजत
Manish Sisodia: अब मनीष सिसोदिया कल अपने घर जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस उनके साथ मौजूद रहेगी

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में अंतरिम राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उन्हें 3 जून यानी शनिवार को हिरासत में रहते हुए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से घर पर मिलने की अनुमति दे दी है। साथ ही हाई कोर्ट दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी का मेडिकल रिकॉर्ड भी मांगा है। यानी अब मनीष सिसोदिया कल अपने घर जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस उनके साथ मौजूद रहेगी।

बार एंड बेंच के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस दौरान वह मीडिया से बातचीत, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें पत्नी और अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलने का भी आदेश दिया गया है। बता दें कि सिसोदिया की पत्नी मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं।

इस दौरान ED ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मंत्री के रूप में उन्होंने 18 विभाग संभाले, तब तो उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। वे केवल जमानत के लिए ये बातें बना रहे हैं। चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। अब वे फिर से आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल कॉस्मेटिक बदलाव हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि सिसोदिया केवल पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी पत्नी से मिल सकते हैं।

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