'मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है'; मानहानि मामले में जज से बोले राहुल गांधी, सुनवाई 12 अगस्त तक टली

Rahul Gandhi Defamation Case: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था

अपडेटेड Jul 26, 2024 पर 1:02 PM
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Rahul Gandhi: राहुल गांधी अमित शाह मानहानि मामले में सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए

Rahul Gandhi Defamation Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि के एक मामले में शुक्रवार (26 जुलाई) को सुल्तानपुर की सांसद-विधायक ( MP-MLA) अदालत में पेश हुए। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और फिर यहां की MP-MLA कोर्ट में पेश हुए, जहां उनका बयान दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने जज से कहा, "मैं निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है।" विशेष जज शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल को 20 फरवरी को जमानत दे दी थी।

क्या है पूरा मामला?


विजय मिश्रा ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जिसमें कांग्रेस सांसद ने अमित शाह को एक हत्या के मामले में कथित तौर पर 'आरोपी' बताया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस मामले में पहले 20 फरवरी को जमानत दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' बीच में ही छोड़ दी थी।

विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वह लगातार 12 सुनवाई में अनुपस्थित रहे। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत को बताया था कि 2 जुलाई को उनकी अनुपस्थिति विपक्ष के नेता के रूप में उनके संसदीय कर्तव्यों के कारण थी।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत 4 अगस्त, 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणियों के जवाब में दर्ज की गई थी। गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के एक मामले में "आरोपी" है। उन्होंने इस दौरान अमित शाह का जिक्र किया था जो उस समय बीजेपी प्रमुख थे।

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स्थानीय भाजपा नेता और जिला सहकारी अध्यक्ष विजय मिश्रा ने मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणी अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। मानहानि के आरोप भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 के तहत लगाए गए हैं, जो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अफवाह फैलाने से संबंधित है।

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