दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Ganghi) की ‘सामान्य पासपोर्ट’ हासिल करने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई याचिका पर अपना फैसला सुना दी है। अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए "साधारण पासपोर्ट" जारी करने के लिए NOC दे दिया। कोर्ट ने कहा, "मैं आंशिक रूप से आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं।" जज ने गांधी के वकील से कहा, '10 साल के लिए नहीं, बल्कि तीन साल के लिए।' अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले में शुक्रवार सुबह जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
