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संदेशखाली मामले पर ममता सरकार को 'सुप्रीम' झटका, जल्द सुनवाई से SC का इनकार

Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) संदेशखाली जांच के ट्रांसफर पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे

अपडेटेड Mar 06, 2024 पर 11:51 AM
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Sandeshkhali Violence: बंगाल सरकार संदेशखाली मामले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है

Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख की हिरासत CBI को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) संदेशखाली जांच के ट्रांसफर पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन चाहता है। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे।

संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों पर हमले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका सूचीबद्ध करने की मांग की। इस बीच अब मामले की जल्द सुनवाई के लिए CBI कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई है।


बंगाल पुलिस ने CBI को नहीं दी शाहजहां शेख की कस्टडी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले का मामला और TMC के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपी जाए। हाई कोर्ट द्वारा ED के अनुरोध को स्वीकार करने के कुछ ही घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

इस बीच, सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया। एजेंसी की एक टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित CID कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई। CID ने कहा कि संदेशखाली के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

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हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक उसके निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद सीबीआई ने FIR दर्ज करके जांच अपने हाथ में ले ली। हालांकि, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख को एजेंसी की टीम को सौंपने से इनकार कर दिया। CBI की टीम भवानी भवन स्थित CID मुख्यालय पहुंची थी और दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद शाम साढ़े 7 बजे शेख को लिए बगैर ही लौट गई।

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