सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद उन्हें राहत दी। शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को जैन को दी गई अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता जैन की अंतरिम जमानत की अवधि पांच सप्ताह के लिए बढ़ाई थी।
