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भीमा कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत को चुनौती देने वाली NIA की यचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को एक दिसंबर को जमानत दी थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 07, 2021 पर 3:27 PM
भीमा कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत को चुनौती देने वाली NIA की यचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट से सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज (Sudha Bharadwaj) को डिफॉल्ट जमानत को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत बरकरार रखी है, इसके साथ ही 8 दिसंबर को सुधा का जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को एक दिसंबर को जमानत दी थी।

NIA की याचिकता में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) के आदेश को चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।

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