Swati Maliwal Case Updates: एक्शन में दिल्ली पुलिस, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ​हिरासत में

Swati Maliwal Assault Case Updates: बिभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी और मारपीट करने का आरोप है। FIR में मालीवाल ने दावा किया कि कुमार ने उन पर पूरी ताकत से बार-बार वार किया और उन्हें 7-8 बार थप्पड़ और लात से मारा। मेडिकल रिपोर्ट से सामने आया है कि मालीवाल के बाएं पैर के पिछले हिस्से और दाहिने गाल पर चोट के निशान हैं

अपडेटेड May 18, 2024 पर 2:02 PM
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Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। बिभव पर मुख्यमंत्री आवास पर मालीवाल के साथ बदतमीजी और मारपीट करने का आरोप है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम दोपहर में कुमार को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास से थाने ले गई। आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल के बाएं पैर के पिछले हिस्से और दाहिने गाल पर चोट के निशान हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

सोमवार, 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर मालीवाल के साथ कुमार की बदतमीजी के बाद मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची।उसके बाद मालीवाल पीएस सिविल लाइंस आईं, लेकिन बाद में शिकायत देने की बात कहकर चली गईं। इसके बाद 14 मई को AAP के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार ने मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी की थी। मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं।

16 मई को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई 


16 मई को मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में बिभव कुमार के खिलाफ अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, 'मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मैंने अपने साथ हुई घटना पर पुलिस को अपना बयान दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की।' दिल्ली पुलिस की दो सदस्यों की एक टीम ने सेंट्रल दिल्ली में मालीवाल के घर पर उनका बयान दर्ज किया। इसके बाद विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव को आरोपी बनाया है। विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

FIR में क्या आरोप

FIR में मालीवाल (Swati Maliwal) ने दावा किया कि कुमार (Bibhav Kumar) ने उन पर पूरी ताकत से बार-बार वार किया और उन्हें 7-8 बार थप्पड़ और लात से मारा। मालीवाल की मेडिकल जांच शुक्रवार को की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मालीवाल के बाएं पैर के पिछले हिस्से में लगभग 3x2 सेंटीमीटर आकार के और दाहिनी आंख के नीचे गाल पर लगभग 2x2 सेंटीमीटर आकार के चोट के निशान हैं।

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