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'मुझे शर्मिंदा किया गया, बदनाम किया गया' कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने बताया अपनी जान को खतरा, बिभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित

स्वाति मालीवाल के कथित हमले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब शुक्रवार, 12 जुलाई को आदेश पारित करेगा

अपडेटेड Jul 10, 2024 पर 6:58 PM
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कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने बताया अपनी जान को खतरा, बिभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित

हमले का आरोप लगाने के महीनों बाद, स्वाति मालीवाल ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने करीबी सहयोगी बिभव कुमार को बचाने का आरोप लगाया। मालीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी जान को खतरा है। राज्यसभा सांसद ने न्याय की मांग की और कहा कि उन्हें "शर्मिंदा किया गया और बदनाम किया गया।"

स्वाति मालीवाल ने कहा, “मेरा और मेरे परिवार का जीवन खतरे में है। जब मैं अपने रिश्तेदार की कार में मेडिकल के लिए पहुंची, तो उस कार की सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई। कृपया मुझे न्याय दीजिए।" उन्होंने आगे कहा, “मुझ पर बेरहमी से हमला किया गया। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूं, मैंने कई महिलाओं को न्याय दिलाया है और यहां मैं अपने लिए न्याय की मांग कर रही हूं।

बिभव की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित


स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के कथित हमले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब शुक्रवार, 12 जुलाई को आदेश पारित करेगा।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि बिभव एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अपने पद से बर्खास्त होने के बाद भी संयुक्त सचिव के बराबर सैलरी लेते थे।

पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, "उनके (बिभव) के पास बहुत ज्यादा शक्ति है और वह मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।"

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने 6 जुलाई को विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी थी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

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