UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनाव (UP Urban Local Body Elections 2023) में ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow bench of Allahabad High Court) ने मंगलवार को यूपी में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। पीठ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव मुद्दे पर शनिवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने ओबीसी आरक्षण के लिए अलग कमीशन बनाने का निर्देश दिया है।
