Get App

Puja Khedkar Row: बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली HC से राहत, 5 सितंबर तक नहीं होंगी गिरफ्तार

Puja Khedkar Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के मामले में पूर्व आईएएस ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया है। फिलहाल, 5 सितंबर तक गिरफ्तारी का खतरा टल गया है

Akhileshअपडेटेड Aug 29, 2024 पर 12:22 PM
Puja Khedkar Row: बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली HC से राहत, 5 सितंबर तक नहीं होंगी गिरफ्तार
Puja Khedkar Case: यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी

Puja Khedkar Case: गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल करने की आरोपी चर्चित बर्खास्त IAS आधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल पूजा खेडकर को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। अदालत ने धोखाधड़ी मामले में पूजा खेडकर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। हाईकोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस जारी किया है।

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 29 अगस्त, 2024 तक टाल दी थी। यह स्थगन इसलिए किया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने भी यूपीएससी के जवाब की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसमें अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया है।

सुनवाई की पिछली तारीख पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किए थे। खेड़कर (Puja Khedkar) पर धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास करने का FIR दर्ज है। पूजा जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर पाने के लिए अपनी पहचान गलत बताई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि पूजा खेडकर को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में पर्याप्त चर्चा का अभाव है, जिसमें अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में सरकारी वकील के दावे का केवल संक्षिप्त उल्लेख है। हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि कार्यवाही लंबित रहने के कारण खेडकर को गिरफ्तार न किया जाए।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें