Sharjeel Imam Bail: देशद्रोह मामले में दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को दी जमानत, दंगा भड़काने का है आरोप

Sharjeel Imam को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मामले में 13 दिसंबर, 2019 को दिए गए अपने देशद्रोही भाषण के कारण जामिया दंगों को भड़काने और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था

अपडेटेड Sep 30, 2022 पर 3:24 PM
इमाम फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक उसके खिलाफ अन्य मामलों में जमानत नहीं मिली है

Sharjeel Imam Bail: देशद्रोह के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत मिल गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को शरजील इमाम को 2020 के दंगों के एक मामले में देशद्रोह के आरोप में जमानत दे दी।

हालांकि, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इमाम फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक उसके खिलाफ अन्य मामलों में जमानत नहीं मिली है। 2019 में CAA-NRC के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम हैं>

इमाम कथित भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह के आरोपों का भी सामना कर रहे है, जनवरी 2020 में उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया था। इमाम को अभी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जमानत मिलनी बाकी है।


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इमाम को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मामले में 13 दिसंबर, 2019 को दिए गए अपने देशद्रोही भाषण के कारण जामिया दंगों को भड़काने और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 124 A (देशद्रोह) और 153 A IPC (दो वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) लगाया है।

पिछले साल अक्टूबर में साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज अनुज अग्रवाल ने शरजील इमाम के भाषण को लेकर कहा था कि 13 दिसंबर 2019 की स्पीच से साफ है कि उसमें सांप्रदायिक और विभाजनकारी विचार थे। मेरे ख्याल से स्पीच की जो भाषा और मंशा थी, वह समाज में शांति और सौहार्द को बिगाड़ सकती थी।

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई हिंसा के बाद गत 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में लगभग 700 अन्य घायल हुए थे। शरजील इमाम पर इन दंगों को उकसाने के लिए भड़काऊ भाषण देने के आरोप है।

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