Shraddha Walkar Case: श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट में पलटा आरोपी, कहा- मैंने श्रद्धा को नहीं मारा

Shraddha Walkar Case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप तय किए हैं। अदालत ने माना कि साक्ष्यों को देखने से पहली नजर में तो आफताब अपराधी साबित हो रहा है। हालांकि, आफताब ने गुनाह कुबूल करने से इनकार कर दिया और मुकदमा लड़ने की बात कही

अपडेटेड May 09, 2023 पर 12:30 PM
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Shraddha Walkar Case: अदालत में आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करने से मना कर दिया है

Shraddha Walkar Case: अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर (Shraddha Walkar) की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप तय किए हैं। अदालत ने माना कि साक्ष्यों को देखने से पहली नजर में तो आफताब अपराधी साबित हो रहा है। हालांकि, आफताब ने गुनाह कुबूल करने से इनकार कर दिया और मुकदमा लड़ने की बात कही। अदालत में आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करने से मना कर दिया है।

एडिशनल सेशन जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिए मामला बनता है। पीटीआई के मुताबिक, पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को तय की गई है।

दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा।


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उसने पकड़े जाने से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था। आफताब इस अपराध के लिए ipc की धारा 201 के तहत आरोपों का सामना कर रहा है। अदालत ने आफताब को आरोपों को स्वीकार करने के लिए कहा है। हालांकि, उसने आरोपों को सुना और मुकदमे की मांग की।

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