सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक रेप के दोषी व्यक्ति को साढ़े 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। जी हां, दरअसल किसी कारणवश रेप के दोषी को 7 साल की जगह 10 साल से अधिक समय जेल में सजा काटनी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हुए उसे साढ़े 7 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश राज्य शासन को दिया है।
