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जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया रेप के दोषी को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि वह सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद जेल में रखे जाने पर दुष्कर्म के एक दोषी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 15, 2022 पर 10:57 AM
जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया रेप के दोषी को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवा को गैर कानूनी तरीके से मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक रेप के दोषी व्यक्ति को साढ़े 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। जी हां, दरअसल किसी कारणवश रेप के दोषी को 7 साल की जगह 10 साल से अधिक समय जेल में सजा काटनी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हुए उसे साढ़े 7 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश राज्य शासन को दिया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि वह सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद जेल में रखे जाने पर दुष्कर्म के एक दोषी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दे।

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जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी. टी. रविकुमार ने देखा किया कि याचिकाकर्ता युवा है और उसे लंबे समय तक तथा गैर कानूनी तरीके से मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसके अलावा उसने अतिरिक्त अवैध हिरासत की वजह से मानसिक पीड़ा सही।

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