सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकारो को पूर्व सैन्य कर्मियों (Ex Military Personnel) को वन रैंक-वन पेंशन (OROP) का बकाया अमाउंट देने का आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से बकाया पैसा का भुगतान शर्तें पूरी करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों को करे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बतया था कि उस पर 28,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। इसलिए एक बार में बकाया रकम का भुगतान करना उसके लिए मुमकन नहीं है। इससे डिफेंस मैनेजमेंट पर खराब असर पड़ सकता है।
