Delhi Metro: शराबियों के लिए खुशखबरी! दिल्ली मेट्रो में अब यात्री साथ ले जा सकेंगे शराब की बोतलें

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब शराब की बोतलें भी अपने साथ ले जा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने की इजाजत होगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि एक यात्री शराब की अधिकतम दो सीलबंद बोतलें ले अपने साथ ले जा सकता है। अभी तक सिर्फ मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा

अपडेटेड Jun 30, 2023 पर 3:56 PM
Delhi Metro: अभी तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में सफर करने वाले यात्री अब शराब की बोतलें भी अपने साथ ले जा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने की इजाजत होगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि एक यात्री शराब की अधिकतम दो सीलबंद बोतलें अपने साथ ले जा सकता है। सीआईएसएफ (CISF) और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने यह फैसला लिया है। हालांकि, बाद में DMRC ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।

अभी तक सिर्फ मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। अब नए आदेश में दिल्ली की सभी मेट्रो लाइन पर यात्रियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यात्रियों से इसको लेकर अपील भी की गई है।

DMRC ने एक बयान में कहा है कि यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री मेट्रो के अंदर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के एक यूजर ने एक ट्वीट करके DMRC से सवाल किया था कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत है, जिस पर डीएमआरसी ने जवाब दिया कि हां यात्री मेट्रो रेल में शराब की बोतल ले जा सकते हैं।

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हालांकि, इसके लिए एक छोटी सी शर्त भी रखी गई है कि शराब की बोतलें सील बंद होनी चाहिए। साथ ही दिल्ली मेट्रो परिसर में शराब पीने पर सख्त पाबंदी जारी रहेगी। बता दें कि आमतौर पर शराब पीने वालों को मेट्रो में चढ़ने से नहीं रोका जाता है। हालांकि, मेट्रो में शराब पीना या शराब पीकर उपद्रव करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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