दिल्ली-एनसीआर में हल्की ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज (22 अक्टूबर 2024) औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 के पार चला गया है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इमरजेंसी बैठक की है। इसके बाद दिल्ली में ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सुबह 8 बजे से ग्रैप लागू हो गया है। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। सीपीसीबी की ओर से जारी देश के 238 शहरों के एक्यूआई रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही।
CPCB के मुताबिक, अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। यहां AQI 385 पहुंच गया है। यह बेहद खराब श्रेणी में है। इसके अलावा कर्तव्य पथ और उसके आस-पास के इलाके भी धुंध से घिरे हुए हैं। यहां का AQI 328 है। यह भी बेहद खराब श्रेणी में है।
ग्रैप-2 लागू होने के बाद यहां लगी पाबंदी
1 - डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगा दी गई है।
2 - प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है।
3 - सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया गया है।
4 - RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगे। ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं।
5 - नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे।
6 - 800kwa से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे।
7 – NCR में CNG और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
8 - सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।
9 - जनवरी तक धूल और प्रदूषण पैदा करने वाले कामों पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।
10 – लोगों से कहा गया है कि टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करें। कम भीड़भाड़ वाला रास्ता ही चुने। भले ही थोड़ा समय लग जाए।