Rajendra Nagar Accident: राव IAS कोचिंग सेंटर हादसा मामले में थार ड्राइवर को मिली जमानत

Rajendra Nagar Accident: राव IAS स्टडी सर्किल में बारिश के पानी से भरे बेसमेंट में डूबकर मरने वाले तीन UPSC उम्मीदवारों की मौत मामले में गिरफ्तार उस थार ड्राइवर को जमानत मिल गई है, जो घटना के वक्त कोचिंग सेंटर के पास से गुजरा था

अपडेटेड Aug 01, 2024 पर 6:07 PM
Delhi Coaching Centre Deaths Case: Rau IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई को पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई थी

Rau IAS Coaching Centre Flooding Deaths Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव IAS स्टडी सर्किल में बारिश के पानी से भरे बेसमेंट में डूबकर मरने वाले तीन UPSC उम्मीदवारों की मौत मामले में गिरफ्तार उस थार ड्राइवर को जमानत मिल गई है, जो घटना के वक्त कोचिंग सेंटर के पास से गुजरा था। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार (1 अगस्त) को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में तीन आईएएस उम्मीदवारों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) ड्राइवर मनोज कथूरिया को जमानत दे दी।

कथूरिया के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वह किसी भी तरह से उक्त अपराध से जुड़ा नहीं था। कथूरिया के वकील राकेश मल्होत्रा ​​ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से काल्पनिक हैं और किसी भी आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

इस मामले में RAU'S आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर के मालिक और को-ऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है। आरोप है कि ड्राइवर के तेज गाड़ी चलाने की वजह से पानी का बहाव तेज हुआ, जिससे कोचिंग सेंटर का गेट टूटने की वजह से पानी बेसमेंट में घुस गया। इसमें तीन छात्रों की मौत हो गई थी।


हाई कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी

दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत के मामले में अपराध को गंभीर बताते हुए एक एसयूवी चालक की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी। स्थानीय अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने से कुछ घंटे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके अजीब जांच करने के लिए पुलिस की आलोचना की थी।

हाई कोर्ट ने घटना की जांच के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? जांच की निगरानी कर रहे उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं? यह लीपापोती है या कुछ और?"

क्या है आरोप?

कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एसयूवी को उस सड़क पर चलाया, जहां बारिश का पानी भरा हुआ था। इससे पानी का बहाव एक तरफ बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए तथा बेसमेंट जलमग्न हो गया। चारों सह-मालिकों पर आपराधिक कृत्य को उकसावा देने का आरोप लगाया गया है। मामले में पांचों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।

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इससे पहले, रविवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने राऊज आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (लापरवाह कृत्य से किसी व्यक्ति की मौत), 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण व्यवहार) के तहत FIR दर्ज की।

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