दिवाली पर कब फोड़े पटाखे, जानिए किस राज्य में क्या हैं नियम

Diwali 2022: देश भर के कई राज्यों में पटाखे फोड़ने को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। कुछ राज्यों में तो पटाखे फोड़ने पर पाबंगी लगी हुई है

अपडेटेड Oct 22, 2022 पर 10:37 AM
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कुछ राज्यों में ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की ही अनुमति है।

Diwali 2022: देश भर दिवाली की धूम शुरू हो गई है। अगर आप भी पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपने राज्यों के नियम जरूर जान लें। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप पटाखें फोड़ें और आपके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। कुछ राज्य सरकारों ने पटाखों को फोड़ने के लिए पहले ही नियम तय कर दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन है।

प्रदूषण की वजह से पटाखों को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। पटाखों पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जश्न मनाने के अन्य तरीके भी हैं। आप अपना पैसा मिठाई में खर्च करें। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकारें सख्त पाबंदी लगा रही हैं।

जानिए किस राज्य में क्या हैं नियम


तमिलनाडु

राज्य में पिछले चार साल से पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय तय किया गया है। तमिलनाडु में सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 7 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। पुडुचेरी में भी पटाखे फोड़ने के लिए यही समय तय किया गया है। बता दें कि तमिलनाडु का शिवाकाशी पटाखों का बड़ा हब है। शिवाकाशी की पटाखा इंडस्ट्री से 6.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। इन परिवारों का खर्च इसी से चलता है। कोरोना से पहले यहां की पटाखा इंडस्ट्री हर साल 6000 करोड़ रुपये का कारोबार करती थी। कोरोना और फिर पाबंदियों की वजह से यहां की पटाखा इंडस्टी को तगड़ा झटका लगा है।

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दिल्ली

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पटाखे जलाने पर 6 महीने की कैद और 200 रुपये के जुर्माने की सजा होगी। जबकि बनाने, बेचने और स्टोर करने पर 3 साल की जेल और 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया है।

पंजाब

दिवाली के दिन रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह ने बताया है कि ग्रीन पटाखों के अलावा बाकी सभी दूसरी तरह के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाई गई है।

हरियाणा

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी। एक आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी पटाखों से जहरीली गैस निकलती है। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में भी ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी तरह के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी लगा दी गई है। काली पूजा और दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे चला सकेंगे।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पटाखों पर भले ही पूरी तरह से पाबंदी न लगाई गई। लेकिन योगी सरकार ने नियम काफी कड़े कर दिए हैं। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत दी है। साथ ही पटाखों की खरीद बिक्री वाले स्थानों पर अग्निशमन के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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