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बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के इन वाहनों को चलाएं, कभी नहीं पकड़ेगी पुलिस

Driving License: सड़क पर वाहन चलाते हैं तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी होता है। लेकिन कुछ वाहन ऐसे हैं। जिनमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। यानी आपको RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में हम कुछ ऐसे वाहनों की लिस्ट दे रहे हैं, जिसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी

Jitendra Singhअपडेटेड Jul 31, 2024 पर 5:06 PM
बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के इन वाहनों को चलाएं, कभी नहीं पकड़ेगी पुलिस
Driving License: जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा होती है। उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है।

भारत सरकार ने सड़क पर वाहन चलने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जिनका पालन करना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं वाहनों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस भी बेहद जरूरी है। अगर यह सब नहीं तो जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वाहन हैं। जिनमें रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती है। कुल मिलकार ऐसे वाहनों को चलाने के लिए आपको न तो RTO के चक्कर काटना पड़ेगा और न हीं पुलिस की जांच पड़ताल में फंसना होगा।

दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (Ministry of Road Transport and Highways – MORTH) के नियम के अनुसार जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा होती है। उनको सड़क पर चलाने के लिए किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है।

कभी नहीं कटेगा चालान

इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 25 किमी प्रति घंटा की अधिकतम टॉप स्पीड की EV खरीदते हैं तो आपको कभी ड्राइविंग लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग के लिए चालान नहीं भरना होगा। ऐसे में अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती भी है तो वो आपसे सवाल करेगी और अगर आपने उसके सवालों का सही जवाब दे दिया तो आपका चालान नहीं कटेगा। भारत में, 50cc से कम इंजन क्षमता वाले और जिनकी टॉप स्पीड 50 किमी प्रति घंटा से ज्यादा न हो ऐसे दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इन वाहनों के लिए आरसी की भी जरूरत नहीं होती है। ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए RTO के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।

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