Firecrackers Bans in Delhi: दिल्लीवाले इस बार भी दीपावली के अवसर पर पटाखे नहीं जला पाएंगे। पिछले साल की तरफ इस बार भी सभी तरह के पटाखों के जलाने, मैन्युफैक्चरिंग और ऑनलाइन बिक्री पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार ने सोमवार 11 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को जारी किए निर्देश में कहा गया है कि किसी को भी पटाखों संबंधित लाइसेंस ना दिए जाए। बता दें कि पिछले साल भी दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित थे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह घोषणा करते हुए बताया कि पड़ोसी राज्यों से भी अपील की गई है कि वो भी दिवाली फोड़ने पर पटाखे पर प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सर्दी के मौसम में बढ़ते प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट एवं NGT के निर्देश के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने यह फैसला लिया है।
गोपाल राय ने कहा, "मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) ने सभी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर विंटर बैन की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस को पटाखों के लिए लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।" उन्होंने दिल्ली से सटे अन्य राज्यों के अधिकारियों से पटाखा लाइसेंस देने से परहेज करने की भी अपील की।
इस बात पर जोर देते हुए कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक त्योहारों का जश्न मनाया जाना चाहिए राय ने कहा, “जीवन बचाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। हम दिल्लीवासी रोशनी और दीयों के साथ दिवाली मनाते हैं।''
उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने दिवाली नजदीक आते ही विंटर एक्शन प्लान लागू करने की योजना के साथ प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी भी शुरू कर दी है।