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फ्लाइट में रिवॉल्वर लेकर सफर कर सकते हैं या नहीं, जानिए पूरी डिटेल

Flight Rules for Firearms: फ्लाइट में सफर के दौरान कई चीजों पर पाबंदी लगी होती है जबकि ट्रेन में सामान ले जाने के लिए काफी ढील मिलती है। ऐसे में बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या बंदूक या रिवॉल्वर लेकर हवाई सफर कर सकते हैं या नहीं, आइये जानते हैं, इस बारे में हवाई सफर के क्या नियम हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 02, 2024 पर 4:42 PM
फ्लाइट में रिवॉल्वर लेकर सफर कर सकते हैं या नहीं, जानिए पूरी डिटेल
Flight Rules for Firearms: हवाई सफर में लाइसेंसी हथियार ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कई नियम और शर्तों का पालन करना होता है।

हवाई सफर के दौरान सामान की पैकिंग अगर कर रहे हैं तो कई नियमों का पालन करना पड़ता है। थोड़ा भी सामान ज्यादा हो गया तो तगड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं बहुत से ऐसे सामान होते हैं, जिन्हें हवाई सफर के दौरान नहीं ले जा सकते हैं। हवाई जहाज में नुकीली चीजें, कांच जैसी चीजें ले जाने पर मनाही रहती है। जबकि ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये सारा सामान आसानी से ले जा सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या रिवॉल्वर या बदूक भी हवाई सफर में ले जा सकते हैं या नहीं। आइये जानते हैं इस बारे में क्या नियम हैं?

दरअसल, फ्लाइट में ट्रैवल करने को लेकर कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। लिहाजा सपर के दौरान इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसे डिबोर्ड कर दिया जाता है। बता दें कि हाल ही में गोविंदा के लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन्हें गोली लग गई थी। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या फ्लाइट में रिवॉल्वर लेकर सफर कर सकते हैं या नहीं।

क्या फ्लाइट में रिवॉल्वर लेकर सफर कर सकते हैं?

फ्लाइट में यात्रा को लेकर अलग-अलग एयरलाइंस कंपनियों के अलग-अलग नियम होते हैं। उनकी अलग गाइडलाइंस होती है। उसका पालन करना जरूरी होता है। फ्लाइट में अगर आप रिवॉल्वर या बंदूक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए नियम बनाए गए हैं। हवाई सफर में रिवॉल्वर या कोई हथियार ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। बिना लाइसेंस के कोई भी यात्री हथियार नहीं ले जा सकता है। ऐसा करने पर पैसेंजर को फ्लाइट में चढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती है। एयरलाइन कंपनियों ने हथियार ले जाने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, लाइसेंस के साथ यात्री, लाइसेंस, डीजीसीए से अनुमति, आईडी कार्ड और मूवमेंट ऑर्डर पर्ची के साथ सीएपीएफ, सेना और पुलिस के कर्मचारियों को हथियार ले जाने की परमीशन दी गई है।

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