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Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश

Gyanvapi Masjid Survey: उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार सुबह से सर्वे का काम शुरू हो गया था

Akhileshअपडेटेड Jul 24, 2023 पर 12:18 PM
Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश
Gyanvapi Masjid Survey Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा

Gyanvapi Masjid Survey Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सोमवार सुबह से हो रही ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगी और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार सुबह से सर्वे का काम शुरू हो गया था।

सोमवार सुबह शुरू हुआ सर्वे

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