Helmet: लड़की ने बनाया फोल्ड करने वाला हेलमेट, मिल गया अंतरराष्ट्रीय पेटेंट, जानें बाजार में कब होगी एंट्री

Nagpur News: दोपहिया वाहन चलाने के लिए हेलमेट बेहद जरूरी होता है। अगर हेलमेट नहीं पहने हैं तो मोटा जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन हेलमेट का आकार बड़ा होने की वजह से बहुत से लोग नहीं पहनते हैं। ऐसे में अब आपको इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। बाजार में जल्द ही फोल्ड करने वाला हेलमेट आ सकता है

अपडेटेड Jan 30, 2025 पर 4:17 PM
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Nagpur News: कई राज्यों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगता है।

बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना बेहद जरूरी होता है। यह नियम तो है ही, इसे साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यह बेहद जरूरी है। टू-व्हीलर चलाते समय अगर कोई हादसे का शिकार हो जाता है तो हेलमेट लगे रहने पर सिर पर गंभीर चोट से बच सकते हैं। हेलमेट सिर को सुरक्षित रखकर किसी की जिंदगी बचा सकता है। लेकिन हेलमेट का आकार बड़ा होने की वजह से बहुत से लोग नहीं पहनते हैं। लेकिन अब आपको बड़े आकार के हेलमेट से छुटकारा मिल सकता है। नागरपुर विश्वविद्यालय में एक भौतिकी विभाग के एक प्रोफेसर और छात्रा ने मिलकर फोल्ड करने वाला हेलमेट बनाया है। इस हेलमेट के लिए अंतरराष्ट्रीय पेटेंट भी हासिल कर लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नागपुर विश्वविद्यालय ने इस फोल्ड करने वाले हेलमेट को RTO विभाग में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद बाजार में उतार दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक RTO से मंजूरी नहीं मिली है।

गुरु और शिष्या ने मिलकर बनाया फोल्डेड हेलमेट


नागपुर विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय ढोबले और एमएससी की छात्रा अदिती देशमुख ने इस हेलमेट की डिजाइन तैयार की है। फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) के प्रोफेसर देशमुख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब वाहन खड़ा कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या हेलमेट को रखने की होती है। इसी सवाल को ध्यान में रखकर यह हेलमेट डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता एक आम हेलमेट की तरह ही है। सभी सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन किया गया है। बता दें कि भारत में सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) से सर्टिफाइड टू व्हीलर वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस पर नियम कड़े कर दिए हैं।

जानिए क्या है BIS सार्टिफिकेशन हेलमेट

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (Bureau of Indian Standards) ने जनवरी 2019 में हेलमेट से जुड़े नियम लागू किए थे। ये नियम हेलमेट की क्वालिटी में सुधार को लेकर किए गए थे। इस नियम की वजह से हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को इसी स्टैंडर्ड पर हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। इस नियम के मुताबिक, हेलमेट का वजन 1.2 किलो ग्राम होना चाहिए।

बिना हेलमेट के 1000 रुपये जुर्माना

भारत में बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकल या स्कूटर चलाने पर जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। हालांकि, ज्यादातर राज्यों में बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। कुछ राज्यों में यह जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता है। इससे पहले हेलमेट ना लगाने पर कम जुर्माना था।

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