Indian Railway: भारतीय रेलवे आज भी यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक माना गया है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए आमतौर पर लोग ट्रेन को ही प्राथमकिता देते हैं। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इससे जुड़े नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम आपको एक नए नियम के बारे में बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अब अगर आप ट्रेन निकलने के 10 मिनट के भीतर सीट पर नहीं पहुंचते हैं तो TTE आपका टिकट कैंसिल कर सकता है। इस नए नियम से काफी लोगों पर असर पड़ सकता है।
कई बार देर होने पर पैसेंजर्स अपने ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन के बजाए अगले स्टेशन पर भी ट्रेन पकड़ लेते हैं। लेकिन इस नए नियम के बाद वो ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे।
क्या रेलवे का यह नियम सच है?
दरअसल, रेलवे ने अपने ज्यादातर टिकट चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) दिया है। इसमें सभी बातों जानकारी फौरन ऑनलाइन फीड करनी होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट तक अपनी बर्थ पर नहीं आता है, तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। इस मामले में रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे कि तरफ से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर किसी पैसेंजर के ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से अगले 1-2 स्टेशन तक चेकिंग स्टाफ उसकी सीट को किसी और को अलॉट नहीं करते हैं। रेलवे ने बताया कि मौजूदा नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ट्रेन में लोअर सीट पर बैठने के नियम
अगर आपकी लोअर सीट है, तो रेलवे के नियम के अनुसार मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर रात 10 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद खोलकर आपको परेशान नहीं कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि मिडिल बर्थ वाला यात्री ट्रेन शुरू होते ही इसे खोल लेते हैं। जिससे लोअर बर्थ वाले यात्री को काफी दिक्कत होती है। रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाले यात्री दिन के समय ऐसा नहीं कर सकते हैं। मिडिल बर्थ वाला यात्री रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही बर्थ खोलकर सो सकता है।