भारतीय रेलवे की ट्रेनों में बोगी की चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है। लेकिन कम ही लोग चेन पुलिंग के नियमों के बारे में जानते हैं। दरअसल, कोई भी यात्री बिना किसी कारण के या मस्ती-मजाक में चेन खींचता है, तो उस यात्री पर जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ ही उसकी जेल में जाने की भी नौबत आ सकती है। ऐसे में अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो चेन पुलिंग के नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। रेलवे ने अब इसके नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बिना वजह के चेन खींचने पर 8,000 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
बता दें कि रेलवे ने बिना गंभीर वजह के चेन पुलिंग करने वालों से जुर्माना वसूलने का नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत जुर्माने की राशि पहले 500 रुपये थी। लेकिन अब इसके साथ ट्रेन के ठहराव का खर्च भी जोड़ा जाएगा। इससे बिना वजह ट्रेन की चेन खींचना काफी महंगा पड़ेगा।
चेन पुलिंग पर 8000 रुपये प्रति मिनट लगेगा जुर्माना
पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, बिना वजह चेन पुलिंग करने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा अब ट्रेन के ठहराव का खर्च भी लिया जाएगा। यह डिटेंशन चार्ज 8000 रुपये रुपये प्रति मिनट के हिसाब से लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर ट्रेन 5 मिनट रुकी, तो यात्री को 500+ 8000 X5= 40,500 रुपये लगेंगे। इसमें 500 रुपये जुर्माना और 40,000 रुपये डिटेंशन चार्ज) देने होंगे। इसी तरह अगर ट्रेन 10 मिनट रुकी, तो यह जुर्माना बढ़कर 80,500 रुपये तक जा सकता है। भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में यह नियम 6 दिसंबर से लागू किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल में बीते 3 महीनों में चेन पुलिंग के 1262 मामलों में कार्रवाई हुई है।
इन दो कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग
भोपाल मंडल के मुताबिक, केवल दो विशेष परिस्थितियों में अलार्म चेन पुलिंग मान्य मानी जाएगी। पहला, अगर यात्री की जान को खतरा हो जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए। दूसरा मान्य कारण होगा, 10 साल से कम उम्र के बच्चों या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति.का छूट जाना। जैसे अगर वह चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी। इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा।