Indian Railways: ट्रेन का टिकट होने पर भी लग सकता है जुर्माना, हमेशा रहें अलर्ट, जानिए नए नियम

Indian Railways: अक्‍सर आपने देखा होगा क‍ि ट्रेन से यात्रा करने के ल‍िए लोग समय से पहले रेलवे स्टेशन (Railway Station) पहुंच जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन का टिकट लेने के बाद भी तय समय से पहले स्टेशन पहुंचने पर जुर्माना लग सकता है। लिहाजा जब भी यात्रा करना हो तो इस नियम को जानना बेहद जरूरी है

अपडेटेड Sep 14, 2023 पर 5:20 PM
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Indian Railways: रात में ट्रेन से उतरने के बाद किसी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इंतजार करना या फिर दूर तक जाना यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

Indian Railways: आज हम आपको भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ नियम बताने जा रहे हैं। रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यहे नियम बेहद काम के हैं। कई बार लोग टिकट तो बुक कर लेते हैं लेकिन ट्रेन किन्हीं कारणों से लेट हो जाती है तो फिर उस स्थिति में यह नियम आपके बहुत काम का हो सकता है। वहीं बहुत से लोगों के ट्रेन का टिकट होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां ऐसी होती है। जिसमें टिकट लेने के बाद जुर्माना भरना पड़ सकता है। वैसे भी यात्रियों को अपने टिकट की वैलिडिटी और प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक छोटी सी गलती होने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।

दरअसल, अगर आप ट्रेन टिकट लेकर किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो इसका भी टाइम लिमिट है। आप कितनी देर तक किसी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। यह समय रात और दिन के लिए अलग-अलग है। हालांकि ट्रेन लेट है तो फिर इस न‍ियम और टाइम लिमिट में बदलाव संभव है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्लेटफॉर्म पर कितनी देर तक कर सकते हैं ट्रेन का इंतजार?


अगर आपकी ट्रेन दिन में है तो आप ट्रेन के समय से दो घंटे पहले स्‍टेशन पहुंच सकते हैं। वहीं आपकी ट्रेन अगर रात में है तो प्‍लेटफॉर्म पर 6 घंटे पहले पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप इन समय से पहले ही प्‍लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं तो टीटीई आपसे फाइन वसूल सकता है। इसी तरह जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो इसके लिए भी नियम लागू होते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद दिन में 2 घंटे तक प्लेटफॉर्म में रुक सकते हैं। वहीं अगर रात में ट्रेन से उतर रहे हैं तो 6 घंटे तक रुक सकते हैं।

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इन शर्तों पर लेना होगा प्लेटफॉर्म टिकट

अगर तय समय से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। यानी अगर आप दिन में ट्रेन के समय से 2 घंटे और रात में ट्रेन के समय से 6 घंटे से ज्यादा स्टेशन पर रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है।

रेलवे ने क्यों बनाए नियम?

भारतीय रेलवे की ओर से ये नियम यात्रियों की भीड़ को प्‍लेटफॉर्म पर कम करने को लेकर बनाया गया है। अगर कोई यात्री रात में ट्रेन से उतरता है और सुरक्षा के लिए घर जाने के बजाय प्‍लेफॉर्म पर 6 घंटे तक ठहर सकता है। वहीं लंबी दूरी के लिए एक ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रेन का इंतजार करने के लिए दिन में 2 घंटे तक इंतजार किया जा सकता है।

Jitendra Singh

Jitendra Singh

Tags: #IRCTC

First Published: Sep 14, 2023 5:17 PM

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