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Indian Railways: प्लेटफॉर्म टिकट से कितनी देर तक रुक सकते हैं स्टेशन पर, मिलती हैं ये सुविधाएं

Indian Railways: अगर आप किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं तो अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना बेहद जरूरी होता है। अगर यह टिकट नहीं है तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं इस प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी भी होती है। यानी आप कितनी देर तक स्टेशन में रुक सकते हैं। यह भी तय किया जाता है

अपडेटेड Aug 22, 2024 पर 4:54 PM
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Indian Railways: प्‍लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी सिर्फ 2 घंटे की होती है।

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। अक्सर जब भी हम किसी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं। उस दौरान हम प्लेटफॉर्म टिकट को खरीदते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना बेहद जरूरी है। बगैर प्लेटफॉर्म टिकट के अगर आप रेलवे स्टेशन के भीतर जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यात्रियों के साथ जो लोग उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। इसके चलते स्टेशनों पर भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। इसी को देखते हुए यात्रियों को छोड़ने आए लोगों को भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए कहा जाता है।

ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आपकी ओर से खरीदे गए प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर तक के लिए वैलिड रहता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट के साथ यात्रियों को कई विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से....

प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी

कोई भी व्‍यक्ति 10 रुपये का प्‍लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Price) लेकर पूरे दिन प्‍लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता है। प्‍लेटफॉर्म टिकट खरीदने  समय से ही सिर्फ 2 घंटे तक स्टेशन में रुक सकते हैं। यानी प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी सिर्फ 2 घंटे की रहती है। इसलिए अगली बार जब आप भी अपने किसी दोस्‍त या रिश्‍तेदार को लेने या छोड़ने जाएं और प्‍लेटफॉर्म टिकट खरीदें। उस समय का खास तौर से ध्‍यान जरूर रखें। कहीं ऐसा न हो की दो घंटे बीतने के बाद आप प्‍लेटफॉर्म पर रहें और आपको जुर्माना देना पड़े।

प्‍लेटफार्म टिकट न होने पर जुर्माना

अगर आप प्‍लेटफॉर्म टिकट खरीदना भूल जाते हैं तो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आप पर कम से कम 250 रुपये का जुर्माने लगा सकता है। इतना ही नहीं, बिना यात्रा टिकट के बिना प्‍लेटफॉर्म पर पकड़े जाने वाला व्यक्ति जिस प्‍लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है। उस व्यक्ति से उस प्‍लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्‍लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन के किराए से दोगुना शुल्क भी आर्थिक दंड के रूप में वसूला जा सकता है।


लिमिटेड ही होते है प्लेटफॉर्म टिकट

दरअसल, प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार ही प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म की क्षमता से ज्यादा प्‍लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। अगर पहले ही क्षमता के अनुसार प्‍लेटफॉर्म टिकट जारी हो चुके हैं तो इसके बाद प्‍लेटफॉर्म टिकट मांगने वाले व्‍यक्ति को रेलवे स्‍टाफ टिकट देने से मना भी कर सकता है।

प्लेटफॉर्म टिकट से इस सुविधा का उठा सकते हैं फायदा

अगर आप स्टेशन देर से पहुंचे हैं। टिकट लेने का समय नहीं है। भीड़ ज्यादा है। ऐसे में आप प्लटेफॉर्म टिकट खरीदकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि ट्रेन में सफर करते ही फौरन TTE से संपर्क करना होगा। TTE को आप अपना प्लेटफॉर्म टिकट दिखाकर जहां आपको जाना है। वहां तक का टिकट ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट से यह पता चलता है कि आपने किस स्टेशन से यात्रा शुरू की है।

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