Mumbai BMW Hit-and-run Case: मुंबई हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह और उसके दो दोस्तों ने उस दिन व्हिस्की के 12 बड़े पैग पिए थे, जिस दिन उसने वर्ली इलाके में एक महिला को टक्कर मारने के बाद उसे BMW से डेढ़ किलोमीटर तक घसीटा था। शिवसेना नेता के बेटे ने पुलिस को बता दिया है कि दुर्घटना के समय वही कार चला रहा था, जिसमें 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस बीच, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने उसके पिता राजेश शाह को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि मिहिर और उसके दो दोस्तों ने दुर्घटना से पहले जिस बार में शराब पीने गए थे, वहां उन्होंने व्हिस्की के 12 बड़े पैग पिए थे। सभी ने 4-4 बड़े पैग लिए। उन्होंने कहा कि भुगतान गए बिल से पता चलता है कि 24 वर्षीय मिहिर और उसके दोस्तों ने 12 पैग पिए थे, जो किसी व्यक्ति को आठ घंटे तक नशे में रख सकते हैं।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मुंबई के उस बार में किए गए अनधिकृत निर्माण कार्यों को ढहा दिया, जहां बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले का मुख्य आरोपी कथित तौर पर दुर्घटना को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले गया था। रविवार 9 जुलाई की सुबह दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उस पर पीछे बैठी कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कार मुख्य आरोपी मिहिर शाह चला रहा था। मिहिर को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। बीएमसी ने जुहू स्थित वाइस-ग्लोबल तापस बार में यह कार्रवाई की और 3,500 वर्ग फुट के अवैध निर्माण को गिरा दिया। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि के-वेस्ट वार्ड कार्यालय की टीम आज सुबह वाइस-ग्लोबल तापस बार पहुंची और उसके अंदर किए गए अनधिकृत निर्माण और बदलावों को ध्वस्त कर दिया।
उन्होंने बताया कि ग्राउंड पर लगभग 1,500 वर्ग फुट अतिरिक्त जगह लोहे की शेड लगाने के लिए बिना अनुमति के बना ली गई थी। जबकि फर्स्ट फ्लोर पर कुछ क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। राज्य आबकारी विभाग ने पहले ही बार को सील कर दिया था। मिहिर शाह और उसके दोस्त शनिवार रात को बार में गए थे। इसके कुछ घंटे बाद ही यह दुर्घटना हुई थी।
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि बार मैनेजर ने मिहिर को शराब परोसी थी। न्यूनतम 25 साल की उम्र में शराब सेवन की अनुमति के प्रावधान वाले महाराष्ट्र के कानून का उल्लंघन किया था। मिहिर 24 साल का होने वाला है। मिहिर शाह को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी अदालत) एस पी भोसले के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे 16 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।