New Traffic Rules: अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2,000 रुपये का चालान, जानिए क्या है वजह

New Traffic Rules: Helmet लगाने के बावजूद बाइक चलाने वालों का चालान किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाते हैं तो चालान किया जा सकता है

अपडेटेड Sep 01, 2022 पर 10:48 AM
Story continues below Advertisement
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाना जरूरी है।

New Traffic Rules: नए ट्रैफिक नियमों (new traffic rules) के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या यह नियम सच है? आज हम आपको इस नियम की वास्तविकता के बारे में बता रहे हैं। दरअसल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act – MVA) के मुताबिक, अगर कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है। तब ऐसी स्थिति में उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

ऐसे भरना पड़ेगा 2,000 रुपये का चालान

वहीं अगर कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या BIS रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है। तब राइडर को 194D MVA के अनुसार 1000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह से दोनों चालान को मिला दें। तब भले ही आप हेलमेट पहने हों इसके बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के चलते 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। इसके अलवा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाना जरूरी है। इसके साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है।

Rule Change 1st September: LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, महंगा हुआ टोल, सर्किल रेट, आज से बदले ये 5 नियम


बच्चों को नहीं लगाया हेलमेट तो 1000 का जुर्माना

वहीं, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and National Highways) की ओर से दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी जरूरी है। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Sep 01, 2022 10:48 AM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।