उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले (Gautam Budh Nagar) में लागू धारा-144 की अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले और आगामी त्योहारों के मद्देनजर नोएडा में लागू धारा 144 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिले में धारा 144 पहले 30 अप्रैल तक लागू था।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। धारा 144 लागू होने की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
विरोध-प्रदर्शन और लाउडस्पीकर पर रोक
गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। साथ ही इस दौरान न ही किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा और न ही ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा या किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस एवं प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और उचित कोविड -19 दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश परीक्षा केंद्रों के परिसर और उसके आसपास के इलाकों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगा।
अधिकारियों की अनुमति के बिना दुकानदारों को लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी उपकरण किसी को बेचने या किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी। पिछले महीने गौतमबौद्ध नगर में कोविड -19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।
जागरूकता अभियान चला रहे हैं अधिकारी
एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कमिश्नरेट गौतमबौद्ध नगर के सभी थाना क्षेत्रों के अधिकारी नियमित रूप से कोविड-19 जागरूकता अभियान चला रहे है। साथ ही अधिकारी लोगों से संक्रमण को लेकर जारी दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कह रहे हैं।
नोएडा के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले जिलों पर कोविड -19 मामलों में वृद्धि के प्रभाव के कारण गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में भी कोरोना गाइडलाइंस को लागू किया गया है।