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उमर अब्दुल्ला अपनी अलग हुई पत्नी पायल को देंगे 1.5 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता, दिल्ली HC ने दिया आदेश

Omar Abdullah: एक ट्रायल कोर्ट ने 2016 में पूर्व सीएम अब्दुल्ला की तलाक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह "शादी के अपूरणीय टूटने" और "क्रूरता या परित्याग" के अपने दावों को साबित करने में विफल रहे। अब्दुल्ला ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिसकी जल्द ही सुनवाई होनी है

Akhileshअपडेटेड Aug 31, 2023 पर 3:39 PM
उमर अब्दुल्ला अपनी अलग हुई पत्नी पायल को देंगे 1.5 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता, दिल्ली HC ने दिया आदेश
Omar Abdullah को अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह 60,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को अपनी अलग हुई पत्नी पायल अब्दुल्ला (Payal Abdullah) को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख रुपये (Rs 1.5 Lakh Maintenance) का भुगतान करने का आदेश दिया है। पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें प्रति माह 75,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बाद पायल अब्दुल्ला ने गुजारा भत्ते की राशि को बढ़ाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके साथ ही जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अब्दुल्ला को अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह 60,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि पिता अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह बालिग हो गए हैं। लेकिन अब्दुल्ला अपने बेटे की शिक्षा के लिए 60,000 रुपये का भुगतान करेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश पायल अब्दुल्ला की याचिका पर पारित किया गया है। पायल ने ट्रायल कोर्ट के 26 अप्रैल, 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए जुलाई 2018 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत कार्यवाही में ट्रायल कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को प्रति माह 75,000 रुपये और उनके बेटे को 18 साल की उम्र तक 25,000 रुपये का अंतरिम भरण पोषण प्रदान किया था।

पायल का हाई कोर्ट में दिया गया तर्क

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