दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को अपनी अलग हुई पत्नी पायल अब्दुल्ला (Payal Abdullah) को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख रुपये (Rs 1.5 Lakh Maintenance) का भुगतान करने का आदेश दिया है। पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें प्रति माह 75,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बाद पायल अब्दुल्ला ने गुजारा भत्ते की राशि को बढ़ाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।
