दिल्ली में कोरोना का कहर, जल्द लग सकता है कर्फ्यू, जानिए क्या कहता है GRAP का नियम

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.34 फीसदी हो गई है। GRAP के नियमों के तहत यह रेड अलर्ट का ट्रिगर पॉइंट है। ऐसे में जानिए क्या दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए लगेगा कर्फ्यू

अपडेटेड May 08, 2022 पर 8:14 AM
राजधानी दिल्ली में हर दिन 1000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं (फाइल तस्वीर)

पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। इन दिनों भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार में इजाफा बना हुआ है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। हर दिन दिल्ली में 1,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू जल्द ही लगाया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.64 फीसदी पहुंच गई है। जो कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत रेड अलर्ट का नंबर है।

ऐसे में दिल्ली में कोरोना के मामले में खतरा बढ़ गया है। GRAP को दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority -DDMA ने पिछले साल कोविड की तीसरी लहर में मंजूरी दी थी। ऐसे में ग्रेप का काम है कि राजधानी में बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर रखना और इसको लेकर जरूरी कदम उठाना है।

GRAP सिस्टम को चार चरणों में लागू किया जाता है। अगर पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से ऊपर हो जाता है तो रेड अलर्ट शुरू हो जाता है। जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इसके साथ ही GRAP का मकसद कोविड की स्थिति के आधार पर पाबंदी लगाने और हटाने की साप तौर पर तस्वीर सामने लाना है।


जानिए क्या कहता है GRAP नियम

चार चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से पता चलता है कि अगर पॉजिटिविटी रेट लगातार दो दिन तक 5 फीसदी पार कर जाती है तो 'रेड' अलर्ट शुरू हो जाएगा। जिसमें कई तरह की पाबंदी लग जाएंगी। इसके तहत 'टोटल कर्फ्यू' और ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया जाएगा। बता दें कि, टोटल कर्फ्यू में रात के साथ-साथ वीकेंड पर भी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी शामिल है।

यह भी पढ़ें - COVID-19 रीइन्फेक्शन शोध में खुलासा- Omicron से संक्रमित लोगों में डेल्टा का समाप्त हो जाता है असर, लेकिन...

मॉल और साप्ताहिक बाजारों पर नजर

इसके अलावा ग्रैप के मुताबिक, रेड अलर्ट के दौरान गैर-आवश्यक वस्तुओं (non-essential goods) और सेवाओं से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान (Shops and establishments) भी बंद रखे जाने का नियम है। इनमें मॉल और साप्ताहिक बाजार शामिल रहते हैं। रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की इजाजत रहती है। वहीं सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, स्पा, योग संस्थान और ब्यूटी सैलून को भी अपने शटर बंद करने के लिए कह दिया जाएगा। शादियों और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में लिमिट लगा दी जाती है। होटल और लॉज खुले रहेंगे, लेकिन किसी तरह के कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन-हाउस मेहमानों (in-house guests) को रूम सर्विस मिलेगी।

दिल्ली में एंट्री पर RT-PCR जरूरी

GRAP लागू होने पर दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। जो कि 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं हो। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा करना होगा।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।