'प्लीज मुझे माफ कर दो' BMW से उतरकर ट्रैफिक जंक्शन पर किया पेशाब, अब आई अकल ठिकाने

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल है, जिसमें इस शख्स को पुणे के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, पूरे भारत और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैं गौरव आहूजा, पुणे में रहता हूं, मैं कल की घटना के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, जो मैंने खुद की

अपडेटेड Mar 09, 2025 पर 4:38 PM
BMW से उतरकर ट्रैफिक जंक्शन पर किया पेशाब, अब आई अकल ठिकाने

पुणे में एक ट्रैफिक जंक्शन पर अपनी BMW से उतरकर पेशाब करने वाले व्यक्ति गौरव आहूजा ने अब एक माफीनामा वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें उसने कहा है कि वह अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल है, जिसमें इस शख्स को पुणे के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, पूरे भारत और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो में व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैं गौरव आहूजा, पुणे में रहता हूं, मैं कल की घटना के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, जो मैंने खुद की।"

वह आगे कहता है, "मैं पुणे, महाराष्ट्र और भारत के सभी लोगों से माफी मांगता हूं, और मैं पुलिस विभाग और [एकनाथ] शिंदे साहब से भी माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें और मुझे एक मौका दें, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।" उन्होंने कहा, "मुझे माफ कर दें।"


न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि वह जल्द ही सरेंडर कर देगा।

PTI के अनुसार, वीडियो में आहूजा ने कहा, "कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं अगले आठ घंटों में आत्मसमर्पण कर दूंगा।"

शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुणे में एक ट्रैफिक जंक्शन पर आहूजा को पेशाब करते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसे पड़ोसी सतारा जिले से हिरासत में लिया गया था।

वायरल क्लिप में, आहूजा के साथी भाग्येश ओसवाल को लग्जरी कार की अगली सीट पर बैठे देखा जा सकता है, जबकि आहूजा ड्राइविंग करने से पहले ट्रैफिक जंक्शन पर पेशाब कर रहा था और घटना का वीडियो बना रहे व्यक्ति की ओर अश्लील इशारा करने के बाद तेजी से भाग निकला।

यह घटना येरवडा के शास्त्रीनगर इलाके में घटी और इसका वीडियो एक प्रत्यक्षदर्शी ने बनाया था।

वीडियो के बारे में पुलिस को सूचित किए जाने के बाद आहूजा और ओसवाल के खिलाफ सार्वजनिक उपद्रव, तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने, सार्वजनिक सड़कों पर खतरा पैदा करने और अन्य अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

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