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क्या निजी कार में लगेज रैक लगवाने से कट जाएगा चालान? जानें पूरी डिटेल

Luggage Rack In Private Car: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, प्राइवेट कारों पर लगेज रैक लगाना वैध है और इसके लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। हालांकि, कुछ राज्यों में RTO से अनुमति आवश्यक हो सकती है। 10 साल पुरानी कारों को यह अनुमति नहीं मिल सकती। राज्य विशेष के नियमों का पालन और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 05, 2024 पर 2:22 PM
क्या निजी कार में लगेज रैक लगवाने से कट जाएगा चालान? जानें पूरी डिटेल
प्राइवेट कार लेगज नियम

भारत में वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है। अक्सर सड़कों पर टूरिस्ट वाहनों की छत पर लगेज रैक देखी जाती है, क्योंकि यात्रा के दौरान भारी सामान रखने में यह उपयोगी होती है। ऐसे में प्राइवेट कार मालिकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे अपनी कार की छत पर लगेज रैक लगवा सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगाना पूरी तरह वैध है और इसके लिए किसी अलग शर्त की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, कुछ राज्यों में इसके लिए आरटीओ से अनुमति लेना जरूरी हो सकता है। यदि कार 10 साल से अधिक पुरानी हो, तो अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए राज्य विशेष के नियमों का पालन करना आवश्यक है।

क्या प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगाना सही है?

अगर आप अपनी प्राइवेट कार की छत पर लगेज रैक लगवाने की सोच रहे हैं, तो आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेट कारों पर लगेज रैक लगवाने के लिए किसी तरह की विशेष शर्तें नहीं जोड़ी गई हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में सामान रखने की सुविधा के लिए लगेज रैक लगवाना चाहता है, तो ट्रैफिक पुलिस इसका चालान नहीं करेगी।

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