Pune Porsche accident: एक्शन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अवैध बार और पब्स के खिलाफ कार्रवाई; दो को किया ध्वस्त

Pune Car Accident: पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन घटना के 15 घंटे के अंदर ही उसे जमानत दे दी गई, जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। दुर्घटना से कुछ समय पहले एक बार में उसे अपने साथियों के साथ शराब पीते देखा गया था। युवक 18 मई की रात को 10-12 दोस्तों के साथ दो रेस्तरां में गया था, जहां उन्हें शराब परोसी गई

अपडेटेड May 22, 2024 पर 3:55 PM
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पोर्श कार दुर्घटना में जिन दो लोगों की मौत हुई, वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे।

पुणे नगर निगम (PMC) ने 22 मई को शहर के कोरेगांव क्षेत्र में दो अवैध पब्स को ध्वस्त कर दिया। यह भी खबर है कि PMC दिन के दौरान कुल मिलाकर 5 अवैध बार और पब्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 17 साल के एक लड़के के कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी पोर्श कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की घटना के बाद यह कार्रवाई हुई है। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, PMC के डिप्टी इंजीनियर योगेंद्र सोनावणे ने कहा, "हमने अब तक दो पब्स के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे की कार्रवाई जारी है। यह पुणे में विभिन्न स्थानों पर चल रही है। आज (22 मई), हम 5 अवैध बार और पब्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।"

बता दें कि पुलिस का दावा है कि जिस पोर्श टायकन कार से दुर्घटना हुई, उसे पुणे के एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर का 17 वर्षीय बेटा नशे में धुत होकर चला रहा था। दुर्घटना से कुछ समय पहले एक बार में उसे अपने साथियों के साथ शराब पीते देखा गया था। हालांकि पहले मेडिकल जांच में उसके शराब न पिए होने की बात सामने आई, लेकिन फिर बार के सीसीटीवी फुटेज में उसे शराब पीते हुए देखा गया। अधिकारियों ने कम उम्र के लोगों को शराब पीने की इजाजत देने के आरोप में बार मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।


15 घंटे के अंदर ही मिल गई जमानत

घटना के बाद आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन घटना के 15 घंटे के अंदर ही उसे जमानत दे दी गई, जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। 21 मई को, किशोर के पिता को उसे आरोप से बचाने की कोशिश करने के लिए धारा 75 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

22 मई को किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी लड़के को बुधवार को उसके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। ऐसा तब हुआ, जब पुणे पुलिस ने जमानत आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका के साथ बोर्ड से संपर्क किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, युवक 18 मई की रात को 10-12 दोस्तों के साथ दो रेस्तरां में गया था, जहां उन्हें शराब परोसी गई।

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नहीं था कार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन

महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस पोर्श टायकन कार से दुर्घटना हुई, उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मार्च से लंबित था क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर ने आयात की थी और वहां से इसे टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन पर महाराष्ट्र भेजा गया था। दुर्घटना में जिन दो लोगों की मौत हुई, वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे।

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