Get App

चंद्रभान सनप को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, IT इंजीनियर की रेप-हत्या मामले में मिली थी मौत की सजा

Esther Anuhaya Rape-Murder Case: चंद्रभान सनप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करके अपनी मौत की सजा को चुनौती दी थी। लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वह सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब शीर्ष अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों का हवाला देते हुए उसकी सजा को पलट दिया है

Akhileshअपडेटेड Jan 28, 2025 पर 4:57 PM
चंद्रभान सनप को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, IT इंजीनियर की रेप-हत्या मामले में मिली थी मौत की सजा
Esther Anuhaya Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है

Esther Anuhaya Rape-Murder Case: मुंबई की सॉफ्टवेयर इंजिनियर ईस्टर अनुह्या के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले के दोषी चंद्रभान सानप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को मौत की सजा पाए कैदी चंद्रभान सनप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सनप को 23 वर्षीय टेक्निकल एक्सपर्ट के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। सनप को 2015 में एक विशेष महिला अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी।

सनप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करके अपनी मौत की सजा को चुनौती दी थी। लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वह सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब शीर्ष अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों का हवाला देते हुए उसकी सजा को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सनप को तुरंत रिहा करे।

मुंबई की एक प्रमुख आईटी फ़र्म में कार्यरत 23 वर्षीय सॉफ़्टवेयर पेशेवर के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीमकोर्ट ने नीचली अदालत द्वारा सुनाए गए मौत की सजा पर सुनवाई करते रोक लगते हुए हुए बरी कर दिया है।

क्या है मामला?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें