Video: केरल पुलिस ने कार चालक का काट दिया 2.5 लाख का चालान, साइड नहीं देना पड़ गया भारी, वीडियो वायरल

Traffic Challan Video: केरल में एक कार चालक को एंबुलेंस के लिए साइड न देना भारी पड़ गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। केरल पुलिस ने कार मालिक के खिलाफ 2.50 लाख रुपये का चालान काट दिया है। इसके साथ ही कार के ड्राइवर का लाइलेंस भी कैंसिल कर दिया है। एंबुलेंस को साइड नही मिलने पर मरीज को पहुंचाने में देरी हुई थी

अपडेटेड Nov 19, 2024 पर 3:29 PM
Traffic Challan Video: मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन 194E के तहत एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

भारत सरकार ने सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जिनका पालन करना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिसमें कार चालक को एंबुलेंस को साइड नहीं देना भारी पड़ गया। केरल पुलिस ने कार मालिक के खिलाफ 2.5 लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। इसके साथ ही कार ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। केरल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अब इस कार्रवाई की सोशल मीडिया में खूब तारीफ हो रही है।

यह वीडियो केरल का बताया जा रहा है। जिसमें ड्राइवर ने कथित तौर पर त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के रास्ते में एक आपातकालीन वाहन को रास्ता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि एम्बुलेंस पोन्नानी से आ रही थी।

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल


सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें नजर आ रहा है कि एंबुलेंस के आगे एक कार चल रही है। एंबुलेंस का ड्राइवर लगातार सायरन बजा रहा है। ताकि कार चालक उसे आगे निकलने के लिए साइड दे दे। लेकिन पूरे वीडियो में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि एंबुलेंस को साइड दी गई हो। कार चालक ने एंबुलेंस को आगे जाने के लिए साइड नहीं दिया। शख्स की इस हरकत का वीडियो एंबुलेंस में ही बैठे एक आदमी ने बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स @coolfunnytshirt नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी दी गई है। कैप्शन के मुताबिक एंबुलेंस को रास्ता न देने के केरल के शख्स पर 2.5 लाख रुपये का चालान किया गया है।

एंबुलेंस को साइड देना है जरूरी

बता दें कि मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन 194 E के तहत एंबुलेंस या किसी भी इमरजेंसी वाहन को साइड देना जरूरी है। जिस वाहन में सायरन या हूटर बज रहा है, उसे साइड देने का नियम बनाया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर कार चालक के गैर जिम्मेदारी भरे रवैय पर यूसर्ज ने तीखे कमेंट भी किए हैं।

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