सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना बेहद जरूरी होता है। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना भी वसूल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ ऐसी कार्रवाई की जाती है। जिनकी उन्हें इजाजत भी नहीं होती है। जैसे जांच के दौरान कई बार पुलिस की ओर से वाहन की चाबी निकाल ली जाती है। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। जिसमें कार या बाइक की हवा निकाल दी गई है। ऐसा करना ट्रैफिक पुलिस को अधिकार नहीं है।
सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोका जाता है तो मांगे जाने पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण ((PUC) सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यूनिफॉर्म में होना चाहिए।
चाबी और हवा निकालने का नहीं है कोई नियम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट न तो किसी ट्रैफिक पुलिस को चाबी निकालने का अधिकार देता है और न ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिसकर्मी किसी वाहन चालक से बदसलूकी या मारपीट करे। पुलिसकर्मी अगर आपको रुकने का इशारा कर रहा है तो जांच के लिए रुकिए। अगर वाहन की चाबी या हवा निकाल रहा है तो इसका वीडियो बनाइए, सबूत के साथ बड़े अधिकारियों से संपर्क कीजिए। ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी की चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है। जुर्माना करने का अधिकार इंस्पेक्टर के पास होता है। ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी मदद के लिए वहां पर होते हैं।
1 - अगर आप कोई यातायात नियम तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है तो फाइन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होना आवश्यक है। इनमें से कुछ भी न होने पर पुलिस आपको दंडित नहीं कर सकती है।
2 - पुलिस मौके पर चालान काटती है तो आपनी चालान की रसीद लेना न भूलें। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रसीद नहीं देता है तो आपको भी चालान अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है। बिना रसीद के कोई भी लेन-देन कानूनी नहीं है।
3 - अगर आप वाहन में बैठे हैं और कार गलत जगह पर खड़ी है तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को 'Tow' (उठा) नहीं सकती है।
4 - अगर आपके पास मौके में पैसे नहीं हैं तो बाद में जुर्माना भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट चालान जारी करता है। जिसे कोर्ट में जाकर भरना पड़ता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।