छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक पुरुष और उसकी एडल्ट पत्नी के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला सजा के देने लायक नहीं है। अदालत एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसने 2017 में अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया, जिसकी बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
