उत्तर प्रदेश (UP) में जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) पर एक नए कानून के लागू होने के बाद दो से ज्यादा बच्चे होने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी सरकारी कल्याण योजना का लाभ लेने से रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता या किसी स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, प्रस्तावित कानून का मसौदा ऐसा कहता है।