UP RERA ने 13 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना, कहीं आपका बिल्डर भी तो नहीं है शामिल?

UP RERA : यूपी रेरा ने उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर 13 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1.77 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। UP RERA ने 19 दिसंबर को राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई अपनी 111वीं बैठक में पाया गया कि अथॉरिटी की ओर से पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद कुछ प्रमोटर्स ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया

अपडेटेड Dec 20, 2022 पर 8:37 AM
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UP RERA के चेयरमैन राजीव कुमार (Rajive Kumar) ने कहा, उत्तर प्रदेश रेरा ऐसे प्रमोटर्स के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है, जो होमबायर्स के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं

UP RERA : होमबायर्स के हितों की रक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) यानी यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी रेरा ने उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर 13 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1.77 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। UP RERA ने 19 दिसंबर को राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई अपनी 111वीं बैठक में प्रमोटर्स द्वारा उसके आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की। इसमें पाया गया कि अथॉरिटी की ओर से पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद कुछ प्रमोटर्स ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया।

प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5 फीसदी तक लगा जुर्माना

यूपी रेरा के सेक्रेटरी राजेश कुमार त्यागी ने कहा, अथॉरिटी ने रेरा एक्ट (RERA Act) के सेक्शन 38/63 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ उनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5 फीसदी तक जुर्माना लगाया है। ये आदेश बायर्स को फ्लैट हैंडओवर करने, रिफंड और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में स्वीकृत मैप जमा करने से संबंधित थे।


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इन कंपनियों पर की कार्रवाई

UP RERA ने एक बयान में कहा कि इसके तहत गार्डनिया इंडिया (62.13 लाख रुपये), एलीगैंट इंफ्राकॉन (7.93 लाख रुपये), रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट (3.12 लाख रुपये), यूनिबेरा डेवलपर्स (6.31 लाख रुपये), केवी डेवलपर्स (6.67 लाख रुपये), थ्री सी ग्रीन डेवलपर्स (42.40 लाख रुपये), सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स (47,515 रुपये), अंतरिक्ष इंजीनियर्स (6.98 लाख रुपये), अनिल गुप्ता (9.02 लाख रुपये), आइडिया बिल्डर्स (6.80 लाख रुपये), गार्डनिया डेवलपर्स एम्स (7.57 लाख रुपये) और लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (9.60 लाख रुपये) पर जुर्माना लगाया गया है।

15 दिन के भीतर आदेशों का हो पालन

अथॉरिटी ने प्रमोटर्स को 15 दिन के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट और 30 दिन के भीतर पेनाल्टी की रकम जमा करने के निर्देश दिए हैं। बयान में कहा गया कि अन्यथा, पेनाल्टी की रकम लैंड रेवेन्यू के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी।

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UP RERA के चेयरमैन राजीव कुमार (Rajive Kumar) ने कहा, उत्तर प्रदेश रेरा ऐसे प्रमोटर्स के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है, जो होमबायर्स के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।

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