दिल्ली हाईकोर्ट ने Zostel की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने आईपीओ के पहले OYO में 7 फीसदी हिस्सेदारी के दावे को मंजूरी देने की मांग की है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली हॉस्पिटैलिटी फर्म OYO के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस श्री हरिशंकर के अध्यक्षता वाली सिंगल जज की बेंच ने 14 फरवरी को यह फैसला दिया है।
